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ज़ैनब और उनके 18 महीने के बेटे को जेल से रिहा करने का आदेश

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बहरैन की एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता ज़ैनब अल-ख़्वाजा और उनके 18 महीने के शिशु ‎को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है।

बहरैन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बहरैन की एक अदालत ने मानवीय आधार ‎पर और शिशु के हित में फ़ैसला सुनाते हुए मां-बेटे को रिहा करने का आदेश दिया है। ‎
हालांकि ज़ैनब की बहन मरयम अल-ख़्वाजा का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को ‎नहीं हटाया गया है और उन्हें किसी भी वक़्त फिर से जेल में डाला जा सकता है। ‎

उन्होंने बताया कि मेरी बहन को आज़ाद किया जा रहा है, लेकिन बहरैनी सिस्टम के अनुसार, इस ‎बात की कोई गांरटी नहीं है कि उन्हें कुछ ही दिनों या महीनों में दोबारा सलाख़ों के पीछे नहीं धकेला ‎जाएगा। इसलिए कि यह सिस्टम हर मानवाधिकार कार्यकर्ता को जेल में देखना चाहता है।

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