अज़हर उमरी | UPUKLive
आगरा । जिला समाज कल्याण अधिकारी एसएस यादव ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत इंटरनेट प्रणाली द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार एवं स्वीकृत किये जायेंगे।
इस योजनान्तर्गत 20 हजार रू0 देने का प्राविधान किया गया है, जिसके लिये आवेदक द्वारा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आॅनलाइन पत्र भरा जायेगा। पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56460/रू0 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080/रू0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र शादी से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बैंक खाता, आधार कार्ड, पुत्री की शादी का कार्ड, उम्र का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा आॅनलाइन आवेदन करने के पश्चात् एक प्रिंट निकालकर समाज कल्याण विभाग में एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। आॅनलाइन आवेदन पत्र की प्रति जमा न करने की दशा में यह आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।